कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर रोक लगा दी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सामूहिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए परीक्षा के दिनों में 7 मार्च से 16 मार्च के बीच राज्य के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। हालाँकि, एसएमएस और वॉयस कॉल पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
इसके बाद इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, एक एनजीओ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस आधार पर एक याचिका दायर की कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत राज्य द्वारा निलंबन का ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य सरकार को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने गुरुवार को अदालत को बताया कि राज्य सरकार की समीक्षा समिति संतुष्ट है कि आक्षेपित आदेश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और ‘अपराध की उत्तेजना’ को रोकने के लिए कानून के अनुसार जारी किया गया था।
पिछले हफ्ते जारी राज्य सरकार के आदेश में कहा गया था कि “खुफिया रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।”
अदालत ने गुरुवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था और इस प्रकार कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि इस तरह का प्रारंभिक आदेश केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा।
यह भी रेखांकित किया गया कि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि इंटरनेट सेवाओं के इस तरह के निलंबन का आदेश दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को स्वतंत्र या निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए दिया गया था और इस प्रकार उचित तर्क से रहित है।
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह किसी भी तरह से ममता बनर्जी-प्रशासन को चल रही परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने से नहीं रोकेगा।
इस वर्ष 1.1 मिलियन से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। 2021 में कोविड -19 महामारी के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं। 2019 और 2020 में परीक्षा शुरू होने के एक घंटे के भीतर मालदा और मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों के कुछ परीक्षा केंद्रों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने की खबरें आईं।
हालांकि आदेश में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि बोर्ड परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन पाठ, चित्र और वीडियो के प्रसारण पर क्षेत्र-विशिष्ट क्लैंप 7, 8, 9 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक लगाया गया है। 11, 12, 14, 15, 16 – परीक्षा का समय और तारीखें।
राज्य सरकार को भी दो सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा-विपक्ष दायर करने का आदेश दिया गया था और इसका कोई जवाब 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया गया था। अदालत 6 अप्रैल को मामले की फिर से सुनवाई करने वाली है।
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