राजस्थान: शहरी क्षेत्रों के सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति
राजस्थान सरकार ने रविवार को शहरी क्षेत्रों के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति दे दी।
गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे।
गृह विभाग ने रविवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को कक्षा 5 तक की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
छात्रों को उनके माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही पढ़ाई के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार, कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों, आदेशों और संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया था और नए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि संस्था या विभागों या कार्यालय के प्रमुख, संस्थानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में एक नोटिस जारी करना होगा, जिन्हें COVID-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें दी गई हैं।
किसी भी उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विदेश से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट की कोविड टीम द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं।
निर्देश के अनुसार जब तक आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती तब तक यात्री को सात दिन तक संस्थागत या होम आइसोलेशन में रखा जाएगा।
साथ ही, घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेनों से राज्य की यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के भीतर अपनी दोनों वैक्सीन खुराक या आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
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